PAN Card – Adhar Card Linking |
New Delhi. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से नहीं जोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का गुरुवार को बचाव किया।
आधार-पैन (Aadhar-Pan Card) लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। पिछले साल एक अप्रैल से 500 रुपये विलंब शुल्क लगाया जा रहा था जिसे बाद में पिछले साल एक जुलाई से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया। इसके अलावा अगर इस साल 30 जून से पहले आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “समय पहले दिया गया था, जब भी संभव हो आधार-पैन को जोड़ा जाना चाहिए था। लिंक अभी किया जाना चाहिए।”
वित्त मंत्री ने कहा, “अगर यह समय सीमा खत्म हो जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।”
वित्त मंत्रालय द्वारा 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार, पैन के साथ किसी भी व्यक्ति को इसे आधार से जोड़ना होगा या परिणाम भुगतना होगा जिसमें स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) कटौती शामिल है।
अपने आधार को आवश्यकतानुसार लिंक करने में विफल रहने वाले करदाताओं का पैन 1 जुलाई, 2023 को निष्क्रिय हो जाएगा।
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