पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित
बून्दी.आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की गई है।
जिला परियोजना प्रबंधक नगर परिषद ने बताया कि जिसके तहत स्ट्रीट वेण्डर्स जो थड़ी, ठेला, फुटपाथ पर या फेरी लगा कर व्यवसाय कर रहे है उनको तीन चरणों में अधिकतम 80 हजार का कॉलेट्रल फ्री ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 10 हजार रूपए, दूसरे चरण में 20 हजार रूपए एवं तीसरे चरण में 50 हजार रूपए राशि का ऋण 7 प्रतिशत की वार्षिक सब्सिडी तथा डिजिटल लेन देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में कैश बेक भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेण्डर्स जिसका रजिस्ट्रेशन नगर परिषद कार्यालय में हो रहा है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ई-मित्र अथवा पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। जिसमें बैंकों के सहयोग से शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाएगा। जिसको 10 हजार का ऋण प्राप्त हो चुका है वे दोबारा 20 हजार रूपए के लिए आवेदन कर सकता है।
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