Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनकी पार्टी ने कहा कि पीटीआई अध्यक्ष को उनके ज़मान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है।
पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को तोशाखाना मामले में इमरान खान को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी घोषित किया।
कोर्ट ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और ऐसा न करने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा.
इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनकी पार्टी पीटीआई ने एक बयान में कहा, “यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है कि कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि उनकी इच्छा इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल भेजने की है।”
आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, “इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को फर्जी विवरण सौंपे हैं और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है।”
खान पर अपने 2018 से 2022 के प्रीमियरशिप का दुरुपयोग राज्य के कब्जे में मौजूद उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन रुपये से अधिक थी।
इससे एक दिन पहले पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री पर मामला वापस लेने के दौरान राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है।
ईसीपी ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधान मंत्री को तोशाखाना मामले में “झूठे बयान और गलत घोषणा” करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
खान देशभर में 140 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और उन पर आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे आरोप हैं। खान को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत हारने के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान की उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाने वाली अमेरिका के नेतृत्व वाली साजिश का हिस्सा था।
क्या बोली पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री
पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब (Marriyum Aurangzeb) ने इमरान की सजा के मामले में कहा हैं कि इमरान खान अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रहे थे. जब उनसे जवाब मांगा जाता था तो वे संस्थाओं पर हमला कर देते थे. पीटीआई अध्यक्ष के अपराधों की जांच एक साल से चल रही थी. मामले में चालीस से ज्यादा पेशियां हुईं, आरोपी को खुद को पाक-साफ बताने का भरपूर मौका दिया गया. पीटीआई अध्यक्ष इमरान चालीस में से केवल तीन पेशियों पर उपस्थित हुए. कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया हैं. पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी राजनीतिक नहीं है.
عمران خان نے سیاسی مخالفین پر الزامات لگائے، یہ ان کے خلاف این سی اے میں گئے، مریم اورنگزیب
این سی اے نے فیصلہ دیا کہ نہ منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کرپشن ہوئی نہ اتھارٹی کا غلط استعمال ہوا، مریم اورنگزیب
عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کا سارا الزام اپنے ورکرز پر ڈال دیا، مریم اورنگزیب… pic.twitter.com/FAQDs05vis
— PTV News (@PTVNewsOfficial) August 5, 2023
Pakistan: तोशाखाना मामले में दोषी पाए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा
