The specified slider is trashed.

मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी की सजा पर रोक

मोदी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी।
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 23 मार्च को मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के सूरत अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता सर्वोच्च न्यायालय गए थे। अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई थी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि “राजनीति में शुद्धता” समय की जरूरत है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है और ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित और कानूनी था और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अदालत ने कहा, “सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित और कानूनी है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोग्यता केवल सांसदों और विधायकों तक सीमित नहीं है।”
उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और उनके बयानों की व्यापक मीडिया कवरेज ने शिकायतकर्ता (पूर्णेश मोदी) और मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “मौजूदा सजा समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला है और इस अदालत को इसे गंभीरता और महत्व के साथ देखने की जरूरत है। राजनीति में शुचिता होना अब समय की मांग है।”

प्रियंका गाँधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) ने किया उच्चतम न्यायलय का धन्यवाद.

 

 

कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत

 

 

उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद 10 से अधिक लोग लापता, तलाश अभियान जारी

Prashant
Author: Prashant