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Gujarat : मानहानि की सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज की

Gujarat | Surat Court rejects the application filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking stay on his conviction in the 2019 defamation case on ‘Modi surname’ remark.
Surat. सूरत की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी सरनेम” टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को गांधी की याचिका पर अपना फैसला 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था, जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित थी, जिसमें उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। गांधी ने प्रस्तुत किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया।

 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे कानून के तहत अभी भी उपलब्ध “सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे”। अगर कोर्ट आज राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता या निलंबित कर देता तो कांग्रेस नेता को संसद में बहाल किया जा सकता था।

 

 

 

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Prashant
Author: Prashant