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Delhi: ‘प्रभावशाली’ होने के कारण सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका ख़ारिज

Delhi High Court denies bail to AAP leader Satyendar Jain in the money laundering case.

 

 

Delhi. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके लिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, सत्येंद्र जैन मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक “प्रभावशाली” व्यक्ति हैं।

उनकी याचिका के साथ ही अदालत ने मामले में दो अन्य की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया। यह 1.68 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला था।।

सत्येंद्र जैन ने 1 मार्च को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जैन दिल्ली के स्वास्थ्य और जेल मंत्री थे। हालांकि नवनियुक्त आप मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि जेल से छूटने के बाद वह अपना पद संभाल लेंगी।

सत्येंद्र जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, जहां से आप नेता को मालिश करवाते और अपने सेल के अंदर शानदार भोजन करते हुए वीडियो सामने आया था।

 

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Author: Prashant