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मानहानि केस: राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक, जमानत मिली

Defamation case | Surat court suspends Rahul Gandhi’s sentence, grants bail; next hearing on April 13

 

 

Surat. 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई अगली बार 3 मई को सूरत जिला और सत्र अदालत में होगी, जिसने सोमवार को उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत पहुंचे जहां उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ पर अपनी टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील दायर की। अदालत ने पहले कांग्रेस नेता को अपने आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था।सूरत कोर्ट के फैसले के बाद, राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता अपने-अपने राज्यों से सूरत पहुंचे और गांधी के साथ गुजरात कोर्ट गए।

भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, यह कहने के लिए कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?”

 

राहुल की बैल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा-

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी सजा के खिलाफ सूरत अदालत में अपील दायर करने के लिए अपने परिवार और पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी की जमकर आलोचना की।

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर हमला करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ओबीसी समुदाय के “अपमान को दोहराने और जोड़ने” के लिए अपने परिवार और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ “धूमधाम और शो” के साथ जा रहे हैं।

 

 

 

 

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Author: Prashant