Why Atiq Ahmed found guilty and sent for lifetime imprisonment.
Lucknow.प्रयागराज की एक अदालत ने 2006 के वकील उमेश पाल के अपहरण मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम और छह अन्य को बरी कर दिया गया है.
- समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद 100 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, जिसमें हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड भी शामिल है, जो बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का एक प्रमुख गवाह था.
- उसका नाम फरवरी में हुए उमेश पाल को उसके प्रयागराज स्थित घर के बाहर गोली मारकर हत्या के बाद फिर से सुर्खियो में आया.
- 61 वर्षीय अतीक अहमद ने कहा है कि उसका उमेश पाल को मारने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि वो उसके खिलाफ एक अलग मामले में शिकायतकर्ता जरूर था, क्योंकि सुनवाई अगले महीने समाप्त होनी थी और उमेश पाल के मुकदमे में कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था.
- अतीक ने हाल ही में यह दावा करते हुए सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) का रुख किया है कि उसे और उसके परिवार को मामले में झूठा “फसाया” गया है.
- जेल में रहने के दौरान एक रियल एस्टेट व्यवसायी के अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गुजरात जेल ले जाया गया था. जहां, वह जून 2019 से साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था और दो दिन पूर्व ही उसे उत्तरप्रदेश लाया गया था.
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