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रेल रोको मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह समेत 22 बरी

Bihar News :BJP leader Giriraj Singh, 22 others acquitted by Bihar court in 9-year-old rail blockade case.

 

Patna. बिहार की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह और 22 अन्य को 2014 में रेल नाकाबंदी के मंचन से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया।

मुजफ्फरपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वियाशाली सांसद वीणा देवी, 2 पूर्व मंत्रियों व अन्य को राहत दी है.

मार्च 2014 में, बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं देने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा एक राज्यव्यापी “रेल रोको” अभियान शुरू किया गया था. इस मामले में सोनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में मामला सोनपुर से मुजफ्फरपुर अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “इस मामले में कुल 27 लोगों को नामजद किया गया था और उनमें से 23 को आरोपी बनाया गया था. सभी को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला.”
इससे पहले बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च को राज्य के लिए “विशेष दर्जा” की मांग की थी.

111वें बिहार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “हालांकि बिहार अभी भी गरीबी की चपेट में है, लेकिन यह हर साल विकास कर रहा है. बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। हम केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं.”

 

 

 

रेल रोको मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह समेत 22 अन्य को बरी

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Author: Prashant