Gujarat: Surat District Court holds Rahul Gandhi guilty in criminal defamation case.
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘सब चोर मोदी क्यों’ वाले बयान के लिए दोषी करार दिया है
Surat. गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित “सब चोर मोदी क्यों” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया।
राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है। फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे.राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में यह बात कही थी.
राहुल गांधी के खिलाफ मामला गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सूरत की अदालत ने अभी तक सजा की मात्रा का फैसला नहीं किया है।
कांग्रेस ने गुरुवार को राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए। पोस्टर सूरत कोर्ट के बाहर लगाए गए थे, जहां कांग्रेस सांसद अदालत की कार्यवाही के लिए पहुंचे थे। पोस्टरों में भगत सिंह और सुखदेव की तस्वीरों के साथ लिखा था, “चलो लोकतंत्र के समर्थन में सूरत चलते हैं”।
राहुल गांधी को सज़ा सुनाये जाने से पहले उनके वकील ने बचाव किया कि कार्यवाही शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। राहुल गांधी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी को मामले में शिकायतकर्ता होना चाहिए था क्योंकि पूर्णेश मोदी राहुल गांधी के भाषण का लक्ष्य नहीं थे।
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