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एयर इंडिया पेशाब मामला: DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एयर इंडिया पेशाब मामले को संज्ञान में लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है।विमानन नियामक ने तीन महीने की अवधि के लिए उड़ान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।डीजीसीए की अधिसूचना के अनुसार, विमान नियम, 1937 के नियम 141 और लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।
“डीजीसीए ने एम\एस एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक, एम\एस एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक और उस उड़ान के सभी पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेसर्स एयर इंडिया और इसमें शामिल कर्मियों के लिखित जवाब की जांच की गई। ज्ञात हो की पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने एयर इंडिया की एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 वर्षीय महिला पर कथित तौर पर पेशाब किया था।

Prashant
Author: Prashant